छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत आचार संहिता समाप्त: राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

रायपुर, 25 फरवरी 2025:

छत्तीसगढ़ राज्य में आज से त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली पर लागू आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक सूचना जारी की है। आदेश के अनुसार, आज शाम से पूरे राज्य में आचार संहिता शून्य प्रभाव में आ गई है।

आचार संहिता समाप्त होने का मतलब क्या है?

आचार संहिता चुनावी प्रक्रिया के दौरान लागू की जाने वाली एक सख्त नीति है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना होता है। इसके तहत सरकार किसी भी नई योजना की घोषणा, नीतिगत बदलाव, या किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकती।

अब, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, अब राज्य सरकार और पंचायतें अपने नियमित प्रशासनिक कार्य फिर से शुरू कर सकेंगी।

राज्य निर्वाचन आयोग का बयान

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि पूरे चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रही।

आचार संहिता हटने के बाद क्या होगा?

1. विकास कार्यों पर से रोक हटी: अब पंचायतें पुनः विकास कार्यों की योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगी।
2. नई योजनाओं की घोषणा संभव: राज्य सरकार अब नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
3. प्रशासनिक कार्यों में तेजी: सरकारी मशीनरी अब सामान्य रूप से कार्य कर सकेगी।

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